टिहरी में नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल के कारावास की सजा

Tehri : विशेष न्यायाधीश पोक्सो व जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड में से 25 हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि थाना मुनिकीरेती क्षेत्र के अंतर्गत निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 25 अप्रैल 2019 को बिना बताए घर से कहीं चली गई है।
खोजबीन के बाद स्वजन को पता चला कि पार्किंग में काम करने वाला उत्तर प्रदेश का एटा निवासी दीपक उनकी नाबालिग पुत्री को बहलाकर अपने घर ले गया है। इस दौरान दीपक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने नाबालिग को एटा से बरादम कर अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह और साक्ष्य के आधार पर को पोक्सो एक्ट में दीपक को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।