उत्तर प्रदेश
बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा की याचिका खारिज

Prayagraj (UP): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी को भूमि पर कब्जा करने के मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है। साथ ही उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया गया है।
याचिका में गिरोह बंद कानून के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने आफ्सा अंसारी की याचिका पर दिया है।
वहीं, आफ्सा अंसारी पर मऊ के दक्षिणी टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज की गई है। हाईकोर्ट इससे पहले सह अभियुक्त रविंद्र नारायण सिंह व अन्य की याचिका खारिज कर चुकी है।