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कार से ऑटो को मारी थी टक्कर, जिंदगी और मौत से अब भी लड़ रहा चालक

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पुलिस और एसओजी देहात टीम ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी मध्य प्रदेश के एक लॉ कालेज के प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। बीते नौ जून को कार की टक्कर से ऑटो में सवार छात्रा की मौत हो गई थी और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था।

परिजनों और स्थानीय लोगों ने जब कोतवाली का घेराव किया तो आरोपी के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे में गैर इरादतन हत्या की धारा को बढ़ाया गया था। नौ जून की दोपहर करीब तीन बजे श्यामपुर बाइपास पर रेलवे अंडर पास के निकट हरिद्वार की ओर से आ रही मध्य प्रदेश नंबर की एक तेज रफ्तार कार ने विपरीत दिशा में आकर ऑटो को टक्कर मार दी थी।

हादसे में हरिद्वार के खन्ना नगर निवासी आटो चालक राजेंद्र बिश्नोई (50) और सोमेश्वर नगर की रहने वाली छात्रा ईशा डोभाल (19) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया। यहां अगले दिन 10 जून की सुबह उपचार के दौरान सुबह पांच बजे ईशा डोभाल ने दम तोड़ दिया जबकि आटो चालक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।

कोतवाली पुलिस ने छात्रा के चाचा देवेश डोभाल की तहरीर पर अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। छात्रा के पिता का आरोप है कि कार चालक के खिलाफ पुलिस ने अज्ञात में मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिससे उसे न्यायालय से आसानी से जमानत मिल गई।

आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद भी अज्ञात में मुकदमा लिखा। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने कार चालक के नशे में होने और अभद्रता करने और एक पुलिसकर्मी पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस की खूब फजीहत भी हुई थी। परिजनों के प्रदर्शन और उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के निर्देश पर पुलिस सक्रिय हुई थी।

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