पिपलिया गोलीकांड के दो आरोपियों की जमानत खारिज

Nainital : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बाजपुर क्षेत्र के ग्राम पिपलिया में ताबड़तोड़ फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार दोनों भाइयों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। इस मामले में कई अन्य आरोपी भी जेल में हैं।
बाजपुर के ग्राम पिपलिया निवासी नेत्रप्रकाश शर्मा के आवास पर इसी साल 26/27 अप्रैल की मध्य रात्रि फायरिंग हुई थी। इस दौरान गोली लगने से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव अविनाश शर्मा के निजी गनर कुलवंत सिंह की मौत हो गई थी जबकि कनिष्ठ उपप्रमुख तजिंदर सिंह समेत दो अन्य लोग घायल हुए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार आरोपियों की शिनाख्त कर पुलिस ने अविनाश शर्मा, ग्राम केशोवाला वार्ड नंबर तीन निवासी सलीम और कामरान समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी सलीम और कामरान एक मई से जेल में हैं। इन आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
बचाव पक्ष का कहना था कि इस प्रकरण में दूसरे पक्ष के विरुद्ध हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसलिए उसने पेशबंदी में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है जबकि अभियोजन पक्ष ने मुकदमे को गंभीर प्रवृत्ति का होना बता जमानत न देने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।