
Dehradun: उत्तराखंड में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसे निवेशक उद्योग की स्थापना के 3 साल तक विभिन्न विभागों की एनओसी ले सकेंगे।
विधानसभा में गुरुवार को प्रखंड उद्योग एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन संशोधन अधिनियम 2012 पेश किया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने गुरुवार को यह विधेयक सदन में रखा है।
आपको बता दें इस अधिनियम के पारित होने के बाद राज्य में उद्योग लगाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। उत्तराखंड में अब तक 10 करोड़ की सीमा से नीचे के उद्योग लगाने के लिए निदेशक को सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के 30 दिन के भीतर नक्शा, प्रदूषण बिजली सहित सभी जरूरी क्लीयरेंस लेना अनिवार्य था।
इसके कारण उद्योगों को विभिन्न एनओसी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वहीं इसी परेशानी के मद्देनजर सरकार ने अधिनियम में बदलाव करते हुए नियम बदलने का निर्णय लिया है इसके तहत सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के शायर बिजली प्रदूषण आदि के एनओसी ले सकता है।