
Rajasthan: कोरोना का कहर कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है। जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। वही राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसी के चलते गृह विभाग की ओर से कोरोना के संक्रमण की दर को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई। आपको बता दे कि इस नई गाइडलाइन के मुताबिक विवाह समारोह में 100 लोग शामिल हो सकेंगे. विवाह में बैंड-बाजा वादकों को इस संख्या को अलग रखा जाएगा. इसके अलावा, वीकेंड कर्फ्यू अब केवल नगरीय क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। वही प्रदेश में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। स्टाफ और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की सूचना भी देनी होगी। जबकि 1 फरवरी से सूचना कार्यस्थल पर चस्पा करना होगा। अगर संबंधित संस्थानों और एसोसिएशन ने जानकारी नहीं दी तो कार्रवाई की जाएगी। वही इस गाइडलाइन का पालन 24 जनवरी से किया जाएगा।
आपको बता दे कि नई गाइडलाइंस के अनुसार, वीकेंड कर्फ्यू (शनिवार को रात 11:30 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक) अब प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू होगा। जबकि इस मौके पर आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग का कहना है, कि लोग अपने स्तर से भी बचाव करे। ताकि कोरोना के संक्रमण की दर को फैलने से रोका जा सके।