पिटकुल में कार्यरत दंपती को मिलेगा अलग-अलग मकान किराया भत्ता, आदेश के साथ ये एक शर्त भी रखी

Dehradun: एक ही स्टेशन पर कार्यरत पति और पत्नी को अलग-अलग मकान किराया भत्ता एक जनवरी 2022 से अनुमन्य किया गया है। इसके लिए एक शर्त यह भी है कि पति या पत्नी में से किसी एक को भी सरकारी आवास आवंटित न हुआ हो।
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) में एक ही स्टेशन पर कार्यरत पति-पत्नी को अब अलग-अलग मकान किराया भत्ता मिलेगा। इस संबंध में पिटकुल प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिया है।दरअसल, अभी तक पिटकुल के एक ही स्टेशन पर कार्यरत पति-पत्नी कर्मचारियों में से किसी एक को ही मकान किराया भत्ता मिलता था।
लंबे समय से दोनों को अलग-अलग भत्ता देने की मांग की जा रही थी। 22 जुलाई को हुई पिटकुल बोर्ड की 80वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एक ही जगह पर कार्यरत पति-पत्नी को अलग-अलग मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।
पिटकुल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब पिटकुल में एक ही स्टेशन पर कार्यरत पति और पत्नी को अलग-अलग मकान किराया भत्ता एक जनवरी 2022 से अनुमन्य किया गया है। इसके लिए एक शर्त यह भी है कि पति या पत्नी में से किसी एक को भी सरकारी आवास आवंटित न हुआ हो।