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आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ ​​वसीम रिजवी पर ये आया कोर्ट का फैसला

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Uttarakhand: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरिद्वार हेट स्पीच मामले में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ ​​वसीम रिजवी को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत को समाप्त कर दिया। रिजवी को (02 सितंबर) शुक्रवार तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। त्यागी को 17 मई को शीर्ष अदालत ने तीन महीने की मेडिकल जमानत दी थी, जिसे बढ़ा दिया गया था और सोमवार को समाप्त होने वाली थी।

ये कहना है न्यायमूर्ति का

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ का कहना था कि ऐसा लगता है कि यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए रिजवी कई मामलों में शामिल है।

आपको बता दें कि रिजवी ने पिछले साल ही 6 दिसंबर को हिंदू के रूप में धर्मांतरण किया। पीठ ने कहा, ‘आपके मुवक्किल को अपने खिलाफ मामलों पर नजर रखने के लिए एक निजी सचिव को नियुक्त करना होगा,’।

इस दौरान लूथरा ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल की उम्र 51 साल है और एंजियोग्राफी करने वाले डॉक्टरों ने उन्हें एक महीने के आराम की सलाह दी है। ‘उसे बूढ़ा नहीं कहा जा सकता, वह सिर्फ 51 साल का है। अब लोग हिरासत से बचने के लिए चिकित्सा आधार पर बाहर रहते हैं।

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