
Dehradun: उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की फीस अब महंगाई की दर के अनुसार तय की जाएगी। यह बदलाव राज्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर होगा।
आपको बता दें कि इस बदलाव से प्राइवेट स्कूलों को प्रति छात्र दी जाने वाली अधिकतम फीस में 500 रुपये तक का इजाफा होने की उम्मीद है।
फीस संशोधन के लिए सरकार ने राज्य की नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली को बदल दिया है। इसके अनुसार भविष्य में केंद्र के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले सीपीआई के अनुसार ही फीस को संशोधित किया जाएगा।