
Nainital: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में गुरिल्लाओं को तीन माह के भीतर नौकरी देने के आदेश दिए हैं। साथ ही गुरिल्लाओं को सेवानिवृत्ति के लाभ और मृत गुरिल्लाओं की पत्नियों को भी सभी लाभ तीन माह के भीतर देने के आदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दिए।
आपको बता दें कि न्यायमूर्ति शरद शर्मा की पीठ के इस आदेश से उत्तराखंड के करीब पांच हजार गुरिल्लाओं को लाभ होगा। इस मामले में टिहरी की अनुसूइया देवी, पिथौरागढ़ के मोहन सिंह और 29 अन्य ने याचिका में कहा था कि गुरिल्ला, आईटीबीपी से सशस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त हैं।
वहीं, पूर्व में सरकार ने उनसे मानदेय पर वॉलंटियर के रूप में काम भी लिया। साल 2003 में उनसे काम लेना बंद कर दिया गया।