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अब 6 माह परिवहन विभाग में कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल, जानें मामला

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Dehradun: उत्तराखंड में परिवहन विभाग में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। जी हां शासन की तरफ से इसके लिए मंगलवार को आदेश जारी किया गया है। वहीं, इन आदेश के मुताबिक, अब कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे। जबकि रोडवेज कर्मचारी संगठन ने सरकार के इस आदेश की खिलाफत करने अब धीरे धीरे शुरू कर दी है।

सरकार का ये हैं आदेश 

दरअसल, परिवहन निगम में कर्मचारी की हड़ताल की संभावना को देखते हुए सरकार ने एक आदेश जारी किया है इसके तहत परिवहन कर्मचारी अपने 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे सरकार की तरफ से इसके लिए बकायदा आदेश है जिसमें परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारी की सभी सेवाओं को अति आवश्यक श्रेणी में घोषित करते हुए हड़ताल पर रोक लगाई है।

जानें क्या है मामला

आपको बता दें परिवहन निगम में चालक और परिचालकों की तैनाती के लिए अफसोस एजेंसी चिन्हित करने का फैसला किया गया था, जिसका कर्मचारी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं साथ ही इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी जारी है। वही 1 सितंबर से कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था लेकिन उससे पहले ही 10 अगस्त को परिवहन निगम अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ वार्ता करते हुए समझौता किया था जिसमें अवशोषित करने पर बनी थी।

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