
Uttarakhand: उत्तराखंड में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले इस साल तबादला एक्ट की समय सारिणी के अनुसार नहीं होंगे। जी हां चुनाव आचार संहिता के कारण विभिन्न विभागों के अनुरोध पर सरकार ने तबादलों की समय सीमा की अवधि को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
आपको बता दें कि तबादला एक्ट के मुताबिक तबादलों के लिए समय सारिणी बनाई गई है। इसके चलते हर साल 31 मार्च तक विभाग अध्यक्ष की ओर से कार्यस्थल मानक के अनुसार चीन ही कारण होना चाहिए।
वहीं, 15 अप्रैल तक सुगम दुर्गम क्षेत्र के कार्य स्थल पात्र कर्मचारी और खाली पदों की संभावित सूची जारी होनी चाहिए।