
Nainital: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिए जाने के शासनादेश पर रोक लगा दी है। बुधवार को कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। सरकार और लोक सेवा आयोग को सात अक्तूबर तक अपना पक्ष पेश करने को कहा गया है।
वहीं इस दौरान हरियाणा और उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों ने नैनीताल उच्च न्यायालय में याचिका दायर उत्तराखंड मूल की महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध किया था।