
Dehradun: उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। जी हां शहरी विकास विभाग ने सभी निकायों को 28 जून तक खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित करने के लिए कहा है। एक जुलाई से प्लास्टिक का उपयोग करने पर 5000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय पिछले साल ही एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन आयात भंडारण, और इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है राज्य के छह छह छह निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की घोषणा कर चुके हैं। जबकि बचे हुए निकायों को 28 जून तक ऐसा करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
जानें कहा रहेगी रोक
ईयर बड्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, थर्मोकोल की सजावट सामग्री, कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रां, ट्रे, मिठाई के डिब्बे की पैकेजिंग में यूज होने वाली फिल्म, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर, 75 माइक्रोन से पतली कैरीबैग।